वृद्धावस्था पेंशन योजना

 

वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत उन लोगो को लाभ प्रदान किया जाता है जिनकी न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए । यह योजना शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगो के लिए है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 500 Rs.  की मासिक धनराशि प्राप्त होगी। 

योजना की पात्रता

  • आवेदक की आयु न्युन्तम 60 वर्ष होनी चहिये।
  • आवेदक की आय रुपये 46080 (ग्रामीण ) तथा रुपये 56460 (शहरी) से अधिक नही होनी चहिये ।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लभार्थी नही होना चहिये ।

ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप 

आवेदन करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट https://sspy-up.gov.in  है।

 योजना के आवेदन  के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
  • जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र , पहचान प्रमाण पत्र (वोटर पहचान पत्र /राशन कार्ड / आधार कार्ड)
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति , 
  • आय प्रमाण पत्र 
पेंशन का आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात आवेदक को एक प्रिंटआउट प्राप्त होगा जिसपर आवेदक अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाकर सभी दस्तावेजों (आधार कार्ड की छायाप्रति , आयप्रमाण पत्र की छायाप्रति , पासपोर्ट साइज फोटो , बैंक पासबुक की छायाप्रति ) के साथ शहरी क्षेत्र के आवेदक सभी दस्तावेज़ों को सम्बंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने दस्तावेज़ों को खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन की तिथि के 30 दिनों के अंदर जमा कर दे।


अधिक  जानकारी  के  लिए  या  ऑनलाइन  फॉर्म  भरवाने  के  लिए  संपर्क  करे . फोन  - 7534044444

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