महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

   महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार
                         मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 

योजना का विवरण

इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कन्या के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।  एक परिवार को दो बेटियों के द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। यह योजना पूर्ण रूप से कन्याओ के उत्थान तथा उनके सर्वागीण विकास के लिए तैयार किया गया है । कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बिटिया के जन्म से विवाहित होने तक अनेक चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में लाभार्थी छात्रा को प्रथम कक्षा से स्नातक स्तर और विवाह के दौरान भी आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभ

  • कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से कन्याओ की सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षा से सम्बंधित बाधाओं को दूर किया जायेगा।
  • वह सभी परिवार जो बिटिया के शिक्षा तथा अन्य खर्चो को उठा नहीं पा रहे हैं उन्हें इस योजना के माध्यम से आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
  • कन्या सुमंगला योजना में बिटिया के जन्म से उसके बड़े होने तक छः चरणों में लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। किसी महिला के अपनी दूसरी डिलीवरी के समय जुड़वा बच्चों को जन्म दिए जाने की स्थिति में तीसरी लड़की भी लाभ लेने के लिए योग्य होगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • पहचान का प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • स्कूल का पहचान पत्र/टीकाकरण का कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक का राशन कार्ड (अगर उपलब्ध हो तो )
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय के निर्धारण हेतु)
  • गोद लेने का प्रमाण पत्र (गोद लिए हुए बच्चे की स्थिति में)
  • बैंक खाते की जानकारी (सहायता राशि के ट्रांसफर के लिए)
कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट द्वारा किया जा सकता है  mksy.up.gov.in 


आवेदन का प्रारूप 

कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट को लॉगिन करने के पश्चात् आवेदन का प्रारूप इस तरह का होगा 

आवेदन की श्रेणी 

इस योजना का आवेदन हम 6 श्रेणियों में कर सकते है :- 
प्रथम श्रेणी
नवजात बालिकाएं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2020 के बाद हुआ है वह इस श्रेणी में आवेदन के लिए पात्र हैं। इस श्रेणी में कन्या को एकमुश्त 2,000 रु की राशि प्रदान की जाएगी। इसके श्रेणी के तहत कन्या के जन्म से छह महीने के भीतर योजना में आवेदन कराना अनिवार्य है।

द्वितीय श्रेणी
वह कन्याएं जो एक वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं और जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चूका है। वह बालिकाएं 1,000 रूपये एकमुश्त राशि प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए कन्या का जन्म 1 अप्रैल 2020 से पूर्व न हुआ हो।

तृतीय श्रेणी
चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रथम कक्षा में प्रवेश कर चुकी कन्या को 2,000 रूपये एकमुश्त सहायता राशि से लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए कन्या की आयु 3 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस श्रेणी के अंतर्गत आपको मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश के 45 दिनों के भीतर अथवा उसी वर्ष 31 जुलाई तक प्रार्थना पत्र जमा कराना अनिवार्य है।

चतुर्थ श्रेणी
चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 6 में प्रवेश कर चुकी कन्या को 2,000 रूपये एकमुश्त सहायता राशि से लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए कन्या की आयु 7 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस श्रेणी के अंतर्गत आपको मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश के 45 दिनों के भीतर अथवा उसी वर्ष 31 जुलाई तक प्रार्थना पत्र जमा कराना अनिवार्य है।

पंचम श्रेणी
चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 9 में प्रवेश कर चुकी कन्या को 3,000 रूपये एकमुश्त सहायता राशि से लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए कन्या की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस श्रेणी के अंतर्गत आपको मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश के 45 दिनों के भीतर अथवा उसी वर्ष 31 सितम्बर तक प्रार्थना पत्र जमा कराना अनिवार्य है।

षष्टम श्रेणी 
वह कन्याएं जिन्होंने 10वी अथवा 12वी की कक्षा उत्तीर्ण की है और वर्तमान में स्नातक स्तरीय कम से कम दो वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। ऐसी स्थिति में कन्या को 5,000 रूपये एकमुश्त सहायता राशि से लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए कन्या की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस श्रेणी के अंतर्गत आपको स्नातक स्तरीय दो वर्षीय डिग्री कोर्स में प्रवेश के 45 दिनों के भीतर अथवा उसी वर्ष 31 सितम्बर तक प्रार्थना पत्र जमा कराना अनिवार्य है।

अधिक  जानकारी  के  लिए  या  ऑनलाइन  फॉर्म  भरवाने  के  लिए  संपर्क  करे . फोन  - 7534044444

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